PSEBTA Regulations 13अध्याय III · 8. Regulation.
धारा 13 · [अधिसूचना संख्या 1968-ईपी-पीएसईबी-ईए-5/81 दिनांक 5.6.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बोर्ड का कोई सदस्य, जो अपने पद के कारण हवाई/वातानुकूलित रेल यात्रा का हकदार है, बोर्ड के कामकाज के दौरान भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। अन्य सदस्य केवल अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही हवाई/वातानुकूलित रेल यात्रा कर सकते हैं, जो यह प्रमाणित करेंगे कि बोर्ड के कामकाज के हित में हवाई/वातानुकूलित यात्रा अत्यावश्यक और आवश्यक थी। एक तरफ़ा हवाई किराया या वापसी किराया मान्य होगा। (अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान हटा दिया गया है)। नोट - (1) रेल/हवाई यात्रा के संबंध में, यदि उपलब्ध हो तो वापसी टिकट अनिवार्य रूप से खरीदे जाने चाहिए। यदि ऐसी छूट उपलब्ध है, तो दावा किया गया रेल/हवाई किराया वापसी टिकट की वास्तविक लागत तक ही सीमित रहेगा। रेल/हवाई किराए की प्रतिपूर्ति का दावा करने से पहले संबंधित व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा: - "प्रमाणित किया जाता है कि जिन स्टेशनों के बीच यात्रा की गई थी, उनके लिए रियायती दरों पर वापसी टिकट उपलब्ध नहीं थे।" या फिर "प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा रियायती दर पर वापसी टिकट खरीदकर की गई थी और दावा किया गया किराया केवल वही है जो वास्तव में भुगतान किया गया है।"
(2)
रेल/हवाई किराया संबंधित सदस्य के स्थायी निवास स्थान से या किसी अन्य स्थान से, जहाँ से यात्रा वास्तव में की जाती है, अध्यक्ष की अनुमति से स्वीकार्य होगा।(3)
यात्रा भत्ता तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति यह प्रमाणित न कर दे कि उसने वास्तव में उस श्रेणी से यात्रा की है जिसके लिए यात्रा भत्ता का दावा किया गया है।(4)
जब दो स्थानों के बीच वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करना संभव हो और यात्रा सबसे छोटे मार्ग से लंबे मार्ग से की जाए, तो अध्यक्ष वास्तव में लिए गए मार्ग के अनुसार गणना किए गए किराए की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो कि बोर्ड के हित में लंबे मार्ग से यात्रा करना आवश्यक था।इस धारा पर आपका निजी नोट
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