PSEBTA Regulations 4अध्याय I · Preliminary
धारा 4 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परिभाषाएँ।
- इन विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई विरोधाभास न हो:-(क)
'ड्यूटी प्वाइंट' से तात्पर्य है :-(ख)
'यात्रा भत्ता' से तात्पर्य उस भत्ते से है जो किसी सदस्य/कर्मचारी/व्यक्ति द्वारा बोर्ड के कामकाज के लिए यात्रा करने में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसमें वाहन के रखरखाव के लिए दिया जाने वाला भत्ता भी शामिल है।(ग)
अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो पंजाब सिविल सेवा नियमों में क्रमशः दिया गया है, जब तक कि पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1969 या बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में किसी शब्द या अभिव्यक्ति को परिभाषित न किया गया हो। बाद की स्थिति में, वही अर्थ लागू होगा जो निर्धारित किया गया है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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