PSEBTA Regulations 5अध्याय II · Travelling Allowances to the Employees of the Board
धारा 5 · बोर्ड के कर्मचारियों के पद
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के प्रयोजन हेतु, पंजाब सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1988 के अनुसार स्वीकृत संशोधित वेतनमानों में विभिन्न वेतन श्रेणियों में कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:- [श्रेणी-I: 5000 रुपये और उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी। श्रेणी-II: 3000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 5000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी। श्रेणी-III: 2000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 3000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी। श्रेणी-IV: 1500 रुपये और उससे अधिक लेकिन 2000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी। श्रेणी-V: 1200 रुपये और 1500 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी। श्रेणी-VI: 5000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी।] 1200.] [दिनांक 30.6.1989 को मद संख्या 3(7) द्वारा संशोधित।] सेवानिवृत्त व्यक्ति को पुनः नियुक्त किए जाने पर जिस श्रेणी में रखा जाएगा, उसका निर्धारण उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त वेतन और सकल पेंशन (यदि कोई हो) की राशि के आधार पर किया जाएगा, जिसे वह वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करने की अनुमति रखता है, बशर्ते कि यदि ऐसा वेतन और पेंशन, पद के वेतन (यदि वह निश्चित वेतन दर पर है) या पद के अधिकतम वेतन (यदि वह समय-मान पर है) से अधिक हो, तो इस अतिरिक्त राशि को अनदेखा किया जाएगा। रेल, सड़क और हवाई यात्रा के लिए पात्रता एवं फाइलिंग और दैनिक भत्ते की दरें :-
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