PLSA Regulations 18अध्याय VI · Lok Adalat
धारा 18 · लोक अदालत आयोजित करने की प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
जिला प्राधिकरण के सचिव या उप-मंडल विधि सेवा समिति के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, नियमित अंतराल पर या राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशित तिथियों पर लोक अदालतों का आयोजन करेंगे। बशर्ते कि लोक अदालतों के आयोजन में समन्वय स्थापित करने के लिए, प्राधिकरण के सदस्य सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष की स्वीकृति से, विभिन्न जिला एवं उप-मंडल मुख्यालयों में लोक अदालत आयोजित करने के लिए त्रैमासिक सूची तैयार कर सकते हैं और उसे विभिन्न प्राधिकरणों को भेज सकते हैं।(2)
राज्य प्राधिकरण को सूचना। - (1) जिला प्राधिकरण का सचिव या उप-मंडल विधि सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, लोक अदालत के आयोजन के प्रस्ताव के बारे में राज्य प्राधिकरण को लोक अदालत के आयोजन की प्रस्तावित तिथि से काफी पहले सूचित करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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