ADR Rules 5अध्याय I · Alternative Disputes Resolution Rules
धारा 5 · न्यायालय द्वारा निपटान के विभिन्न तरीकों के संदर्भ की प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
न्यायालय द्वारा निपटान के विभिन्न तरीकों का संदर्भ देने की प्रक्रिया।
(क)
जहां मुकदमे के सभी पक्षकार अपना विकल्प प्रयोग करने और मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए सहमत होने का निर्णय लेते हैं, तो वे नियम 2 के खंड (ख) के तहत न्यायालय के निर्देश के पंद्रह दिनों के भीतर न्यायालय में आवेदन करेंगे और न्यायालय ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा और फिर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (26 ऑफ 1996) के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि कार्यवाही उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के लिए संदर्भित की गई हो;(ख)
जहां मुकदमे के सभी पक्षकार अपना विकल्प प्रयोग करने और लोक अदालत द्वारा निपटारे के लिए सहमत होने का निर्णय लेते हैं, तो वे नियम 2 के खंड (ख) के तहत निर्देश के पंद्रह दिनों के भीतर न्यायालय में आवेदन करेंगे और न्यायालय आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को लोक अदालत को हस्तांतरित कर देगा और फिर विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के सभी प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो कार्यवाही उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोक अदालत द्वारा निपटारे के लिए संदर्भित की गई हो;(ग)
जहां मुकदमे के सभी पक्षकार अपना विकल्प प्रयोग करने और न्यायिक निपटान के लिए सहमत होने का निर्णय लेते हैं, तो वे नियम 2 के खंड (ख) के तहत निर्देश के पंद्रह दिनों के भीतर न्यायालय में आवेदन करेंगे और न्यायालय आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति को हस्तांतरित करेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत माना जाएगा और विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (39 ऑफ 1987) के सभी प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो कार्यवाही उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटान के लिए संदर्भित की गई हो;(घ)
यदि सभी पक्षकार नियम 2 के खंड (ख) के तहत न्यायालय के निर्देश के पंद्रह दिनों के भीतर विवाद को मध्यस्थता, लोक अदालत या न्यायिक निपटान के लिए संदर्भित करने का विकल्प चुनने या सहमत होने में असमर्थ हों, तो वे इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वे उसी अवधि के भीतर सुलह या मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने पर सहमत हो सकते हैं।(ई)
(f)
जहां खंड (d) के तहत सभी पक्ष सुलह या मध्यस्थता का विकल्प चुनने और सहमत होने में सक्षम नहीं हैं, वहां एक या अधिक पक्ष नियम 2 के खंड (b) के तहत निर्देश के पंद्रह दिनों के भीतर न्यायालय में सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से निपटान की मांग करते हुए आवेदन कर सकते हैं, और उस स्थिति में, न्यायालय अन्य पक्षों को आवेदन का जवाब देने के लिए पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर नोटिस जारी करेगा, और(जी)
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
