ADR Rules 12अध्याय II · Mediation Rules
धारा 12 · निर्धारित तिथियों पर सत्रों या बैठकों में पक्षों की अनुपस्थिति। - (क) मध्यस्थ द्वारा अधिसूचित बैठकों या सत्रों में पक्ष स्वयं या अपने वकील या अधिकार धारकों के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
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निर्धारित तिथियों पर सत्रों या बैठकों में पक्षों की अनुपस्थिति। - (क) मध्यस्थ द्वारा अधिसूचित बैठकों या सत्रों में पक्ष स्वयं या अपने वकील या अभिरक्षा पत्र धारकों के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
(ख)
यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ द्वारा अधिसूचित सत्र या बैठक में उपस्थित नहीं होता है, तो अन्य पक्षकार या मध्यस्थ उस न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं जिसमें मुकदमा दायर किया गया है, ताकि उस पक्षकार को मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने के लिए उचित निर्देश जारी किए जा सकें और यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि ऐसा पक्षकार पर्याप्त कारण के बिना मध्यस्थ के समक्ष अनुपस्थित है, तो न्यायालय उक्त पक्षकार के विरुद्ध जुर्माना लगाकर या अवमानना की कार्रवाई करके कार्रवाई कर सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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