ADR Rules 16अध्याय II · Mediation Rules
धारा 16 · निर्णय लेने के लिए पक्षकार ही जिम्मेदार हैं। - पक्षकारों को यह समझना चाहिए कि मध्यस्थ केवल विवादों के समाधान हेतु निर्णय लेने में सहायता करता है और वह किसी भी प्रकार का समझौता थोप नहीं सकता है, न ही मध्यस्थ इस बात की कोई गारंटी देता है कि मध्यस्थता के परिणामस्वरूप समझौता हो ही जाएगा।
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निर्णय लेने की एकमात्र जिम्मेदारी पक्षों की है। - पक्षों को यह समझना चाहिए कि मध्यस्थ केवल विवादों के समाधान हेतु निर्णय लेने में सहायता करता है और वह किसी भी प्रकार का समझौता थोप नहीं सकता और न ही मध्यस्थता के परिणामस्वरूप समझौता होने की कोई गारंटी देता है।
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