PMLA 19अध्याय V · Summons, Searches and Seizures, etc
धारा 19 · गिरफ्तारी का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो (ऐसे विश्वास का कारण लिखित में दर्ज किया जाएगा) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और यथाशीघ्र उसे गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देगा।
(2) निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, आदेश की एक प्रति अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ, उस उप-धारा में निर्दिष्ट तरीके से, सीलबंद लिफाफे में, निर्णय प्राधिकारी को भेजेगा, और ऐसा निर्णय प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को निर्धारित अवधि तक अपने पास रखेगा।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी [विशेष न्यायालय या] न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा:
बशर्ते कि चौबीस घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से 1 [विशेष न्यायालय या] मजिस्ट्रेट न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा।
(2) निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, आदेश की एक प्रति अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ, उस उप-धारा में निर्दिष्ट तरीके से, सीलबंद लिफाफे में, निर्णय प्राधिकारी को भेजेगा, और ऐसा निर्णय प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को निर्धारित अवधि तक अपने पास रखेगा।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी [विशेष न्यायालय या] न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा:
बशर्ते कि चौबीस घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से 1 [विशेष न्यायालय या] मजिस्ट्रेट न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा।
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