PC Act 11अध्याय III · Offences and Penalties
धारा 11 · लोक सेवक द्वारा किसी कार्यवाही या व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति से बिना किसी प्रतिफल के अनुचित लाभ प्राप्त करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
11. लोक सेवक द्वारा किसी कार्यवाही या व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति से बिना प्रतिफल के अनुचित लाभ प्राप्त करना। जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह किसी कार्यवाही या व्यवसाय में शामिल रहा है, शामिल है, या शामिल होने की संभावना है, जो उसके द्वारा संपन्न किया गया है या संपन्न होने वाला है, या जिसका उसके या उसके अधीन किसी लोक सेवक के आधिकारिक कार्यों या सार्वजनिक कर्तव्य से कोई संबंध है, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह संबंधित व्यक्ति में रुचि रखता है या उससे संबंधित है, बिना प्रतिफल के, या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह अपर्याप्त जानता हो, कोई अनुचित लाभ स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या अपने लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसे वह जानता हो कि वह लोक सेवक द्वारा संपन्न या संपन्न होने वाले किसी कार्यवाही या व्यवसाय में शामिल रहा है, या है, या शामिल होने की संभावना है, या जिसका उसके या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक के आधिकारिक कार्यों या सार्वजनिक कर्तव्य से कोई संबंध है, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह संबंधित व्यक्ति में रुचि रखता है या उससे संबंधित है, उसे कम से कम छह महीने से लेकर पांच साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 5 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 6 माह
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
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