OHBEPF Rules 9
धारा 9 · बोर्ड का योगदान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- [बोर्ड का अंशदान, जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, बोर्ड प्रत्येक माह 1 अगस्त, 1988 से प्रभावी रूप से मूल वेतन (अर्थात वेतन सहित महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता, यदि कोई हो) का आठ और एक तिहाई प्रतिशत तथा 1 जून, 1989 से प्रभावी रूप से दस प्रतिशत अंशदान निधि में करेगा।] [उड़ीसा राजपत्र असाधारण संख्या 354/1991 द्वारा प्रतिस्थापित।]
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