OHBEPF Rules 11
धारा 11 · दिलचस्पी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क और बोर्ड के अंशदान पर ब्याज की गणना उड़ीसा सरकार द्वारा समय-समय पर उड़ीसा सरकार के अधीन सामान्य भविष्य निधि राज्य सेवा के ग्राहकों को ब्याज भुगतान हेतु निर्धारित दरों पर की जाएगी। यह ब्याज बोर्ड के अंशदान और सदस्यों के अंशदान के अंतर्गत अलग-अलग जमा किया जाएगा।(2)
[ट्रस्टी बोर्ड] [उड़ीसा राजपत्र असाधारण संख्या 1295 दिनांक 25.10.1997 द्वारा सम्मिलित] प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद यथाशीघ्र-(i)
निधि के प्रत्येक ग्राहक के खाते में जमा सभी जमाओं पर वर्ष के दौरान दिए जाने वाले ब्याज का निर्धारण और अधिसूचना करना;(ii)
वर्ष के दौरान निधि के निवेश पर अर्जित और प्राप्त कुल ब्याज का लेखा-जोखा तैयार करना; और(iii)
प्रत्येक ग्राहक के खाते में पिछले वर्ष के दौरान शेष मासिक उत्पादों के आधार पर प्रत्येक ग्राहक को देय ब्याज की राशि जमा करना।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
