OGP Act 9
धारा 9 · [चुनाव आयोग की शक्तियां और वार्डों की मतदाता सूची। [उड़ीसा राजपत्र असाधारण संख्या 1391/12.12.1995-अधिसूचना संख्या 19454 विधायी/12.12.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
ग्राम पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा।(2)
जब तक चुनाव आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का वह भाग जो किसी वार्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से संबंधित हो, उस वार्ड के लिए रखे जाने वाले एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और ऐसा रजिस्टर, आवश्यकतानुसार संशोधन या अद्यतन किए जाने के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस वार्ड की मतदाता सूची माना जाएगा।] [अधिसूचना संख्या 2578 दिनांक 28.2.2004, ओजीई संख्या 322, दिनांक 3.3.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।]इस धारा पर आपका निजी नोट
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