OGP Act 11
धारा 11 · ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए योग्यता
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम शासन का कोई भी सदस्य चुनाव में खड़े होने के लिए पात्र नहीं होगा। (i) किसी वार्ड के संबंध में ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार है; या (ii) [* * *] (iii) किसी अन्य ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो या पद धारण करता हो; (i) ग्राम में एक से अधिक वार्ड के लिए या एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए; या (ii) यदि वह उड़िया पढ़ और लिख नहीं सकता; और (iii) यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।]
(क)
सरपंच के रूप में यदि वह-(ख)
सरपंच या नायब-सरपंच के रूप में, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या वह उड़िया पढ़ना-लिखना नहीं जानता है;(ग)
[सदस्य के रूप में- [असाधारण कार्यालय अधिसूचना संख्या 426/18.4.1994-अधिसूचना संख्या 6139-विधायी/18.4.1994 द्वारा प्रतिस्थापित]इस धारा पर आपका निजी नोट
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