OEO 3
धारा 3 · शुल्क लगाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- अधिनियम या नियमों के तहत विद्युत निरीक्षक(कों) के निरीक्षण, परीक्षण या जांच तथा सामान्यतः उनकी सेवाओं के लिए शुल्क लगाया जाएगा और यह शुल्क इस आदेश के साथ संलग्न वेतनमानों के अनुसार होगा तथा स्थापना के स्वामी/अधिभोगी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगा, अर्थात्:- बशर्ते कि इस अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा जब तक कि- (iii) "प्रारंभिक निरीक्षण" या "पुनः निरीक्षण" के लिए शुल्क उपयुक्त पैमानों के तहत निर्दिष्ट आवधिक निरीक्षण शुल्क का आधा (1½) गुना होगा। (iv) विद्युत निरीक्षक(कों) को पूर्ण रूप में उपलब्ध कराई गई अनुरोध की तिथि से 10 (दस दिन) के भीतर किए जाने वाले सभी प्रारंभिक/आवधिक/पुनः निरीक्षणों के लिए 50% (पचास प्रतिशत) का अतिरिक्त अधिभार देय होगा। (v) बशर्ते कि अस्थायी कनेक्शनों के मामले में कोई अधिभार देय नहीं होगा, जिसका अर्थ इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए 30 (तीस) दिनों से अधिक के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले कनेक्शन होंगे। (vi) क्षेत्र में या परीक्षण प्रयोगशाला में उपकरणों के वैधानिक परीक्षण के लिए शुल्क मांग पत्र प्राप्त होने पर देय होगा और परीक्षण की तिथि की परवाह किए बिना नियत तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षण शुल्क जमा न करने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जो प्रत्येक तिमाही में चक्रवृद्धि होगा। (vii) मानक परीक्षण प्रयोगशाला, भुवनेश्वर में उपकरणों/उपकरणों के परीक्षण के लिए "स्केल-के" के तहत परीक्षण शुल्क लागू होगा। (viii) क्षेत्र में निरीक्षण या परीक्षण के लिए परिवहन और आवास की व्यवस्था अनुरोधकर्ता द्वारा की जाएगी। (ix) आवेदन के अलावा किसी अन्य तरीके से किए गए किसी भी निरीक्षण, परीक्षा परीक्षण के मामले में, शुल्क संबंधित विद्युत निरीक्षक(कों) से मांग पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। (x) वैधानिक निरीक्षण के बिना सक्रिय किए गए प्रतिष्ठानों/उपकरणों के लिए, लागू निरीक्षण शुल्क के 5 (पांच) गुना के बराबर जुर्माना देय होगा।
(i)
सेवा कनेक्शन के निरीक्षण के लिए शुल्क लगाया जाएगा और राज्य-जी के तहत निर्दिष्ट सभी कनेक्शनों के लिए भुगतान किया जाएगा।(ii)
विभिन्न पैमानों के अंतर्गत निर्दिष्ट शुल्क आवधिक निरीक्षण, जांच या परीक्षण या उपकरणों के लिए उसमें निर्दिष्ट आवधिकता के लिए लगाए जाएंगे और भुगतान किए जाएंगे;(क)
आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता द्वारा निरीक्षण, जांच या परीक्षण के लिए लिखित आवेदन पर अनुरोध किया गया हो; या(ख)
यदि स्थापना के उपकरणों के विस्तार, परिवर्तन या प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप निरीक्षण, जांच या परीक्षण आवश्यक हो, या अधिनियम या नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण आवश्यक हो; या(ग)
विद्युत निरीक्षक(कों) की राय में, पिछली निरीक्षण के समय स्थापना अपूर्ण होने के कारण या मालिक द्वारा विद्युत निरीक्षक(कों) के लिखित आदेश को निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा न करने के कारण, निरीक्षण, जांच या परीक्षण आवश्यक है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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