OEO 153

धारा 153 · विशेष न्यायालयों का गठन। - (1) राज्य सरकार, धारा 135 से 139 में निर्दिष्ट अपराधों के शीघ्र निपटारे के प्रयोजन से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, उतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जितने आवश्यक हों।

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