ICFAIU Act 7अध्याय II · Establishment, Objectives and Powers of University
धारा 7 · विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
विश्वविद्यालय की शक्तियां।
(1)
विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:(क)
विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि के अनुसार ऐसे परिसरों, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों की स्थापना, रखरखाव और मान्यता प्रदान करना;(ख)
विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक या संभव हो ऐसी सभी अन्य गतिविधियों को संपन्न करना;(ग)
डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ और व्यावसायिक पदनाम प्रदान करना, जिसमें सीएफए चार्टर और पदनाम, सीपीए प्रमाण पत्र और पदनाम शामिल हैं, विधि और शर्तों के अनुसार, जैसा कि विधानों में निर्धारित है;(घ)
विधानों के अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति और पुरस्कार आदि स्थापित करना और प्रदान करना;(ई)
ऐसे शुल्क, चालान की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार वसूल करना जैसा कि क़ानूनों या नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;(f)
छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर गतिविधियों का प्रावधान करना;(जी)
भारत और विदेश में स्थित विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र, अध्ययन केंद्र आदि के संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करना;(h)
विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय, या क्षेत्रीय केंद्र, अध्ययन केंद्र आदि के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के दान और उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और बंदोबस्ती संपत्तियों सहित किसी भी चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन, रखरखाव और निपटान करना;(i)
विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए भारत और विदेश में मुख्य परिसर और अन्य परिसरों में आवास स्थापित करना और बनाए रखना तथा निवास स्थानों को मान्यता देना;(j)
आवास की निगरानी और नियंत्रण करना, छात्रों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित करना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करना, जिसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है;(k)
शैक्षणिक, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक पदों के लिए पद सृजित करना;(एल)
विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सहयोग और समन्वय करना;(m)
दूरस्थ शिक्षा, सतत और नियमित आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को प्रदान करने का तरीका निर्धारित करना;(n)
शिक्षकों, पाठ्यक्रम सामग्री के विकासकर्ताओं, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और संचालित करना;(ओ)
अकादमिक परिषद की स्वीकृति से विश्वविद्यालय, घटक महाविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों में प्रवेश के मानकों का निर्धारण करना;(पी)
विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में या किसी घटक महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र में प्रवेश के लिए नागालैंड राज्य के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान करना;(q)
उपर्युक्त शक्तियों से संबंधित या न संबंधित ऐसे सभी अन्य कार्य या चीजें करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों;(आर)
स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री और अनुसंधान तथा ऐसी अन्य डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, प्रमाण पत्र आदि के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना;(एस)
फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सीडी, वीसीडी और अन्य सॉफ्टवेयर सहित निर्देशात्मक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;(टी)
अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों या उच्च शिक्षा के अन्य स्थानों की परीक्षाओं या अध्ययन अवधियों (चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) को विश्वविद्यालय में परीक्षाओं या अध्ययन अवधियों के समकक्ष मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता वापस लेना;(u)
विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति या धन की सुरक्षा पर राज्यपाल मंडल की स्वीकृति से धन जुटाना, एकत्र करना, सदस्यता लेना और उधार लेना;(v)
अनुबंधों में प्रवेश करना, उन्हें पूरा करना, उनमें बदलाव करना या उन्हें रद्द करना;(w)
उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक या उपयुक्त कार्य करना।इस धारा पर आपका निजी नोट
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