ICFAIU Act 46अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 46 · विश्वविद्यालय रिकॉर्ड के प्रमाण का तरीका
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विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को प्रमाणित करने का तरीका।
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प की प्रति, या विश्वविद्यालय के पास मौजूद अन्य दस्तावेजों की प्रति, या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में दर्ज किसी भी प्रविष्टि की प्रति, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथम दृष्ट्या प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाएगी और उसमें दर्ज मामलों और लेन-देन के साक्ष्य के रूप में मान्य होगी, जहां मूल प्रति प्रस्तुत किए जाने पर साक्ष्य में स्वीकार्य होती।इस धारा पर आपका निजी नोट
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