ICFAIU Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएं
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परिभाषाएँ।
(1)
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:(i)
"अकादमिक परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद से है;(ii)
"एआईसीटीई" से तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;(iii)
"संबद्ध महाविद्यालय" से तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो विश्वविद्यालय से संबद्ध हो;(iv)
"वार्षिक रिपोर्ट" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट से है;(v)
"शासक मंडल" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के शासक मंडल से है;(vi)
"प्रबंधन बोर्ड" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड से है;(vii)
"कुलपति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;(viii)
"घटक महाविद्यालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्था से है;(ix)
"विकास निधि" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की विकास निधि से है;(x)
"दूरस्थ शिक्षा प्रणाली" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के किसी भी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली से है, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, टेलीकास्टिंग, इंटरनेट पर ऑनलाइन, अन्य अंतःक्रियात्मक विधियाँ, ई-मेल, इंटरनेट, कंप्यूटर अंतःक्रियात्मक टॉक बैक, ई-लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार संपर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों का संयोजन;(xi)
"एंडौमेंट फंड" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के एंडौमेंट फंड से है;(xii)
"कर्मचारी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी से है तथा इसमें विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;(xiii)
"संकाय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;(xiv)
"वित्त अधिकारी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से है;(xv)
"सामान्य निधि" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से है;(xvi)
"निर्धारित" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विधानों/नियमों द्वारा निर्धारित से है;(xvii)
किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्रधानाचार्य" से तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रमुख से है तथा यदि कोई प्रधानाचार्य नहीं है, तो उप-प्रधानाचार्य या कोई अन्य व्यक्ति जिसे उस समय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो;(xviii)
"क्षेत्रीय केंद्र" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों के कार्य के समन्वय और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से तथा प्रबंधन बोर्ड द्वारा ऐसे केंद्र को सौंपे गए अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए स्थापित या अनुरक्षित केंद्र से है;(xix)
"रजिस्ट्रार" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;(xx)
"नियम" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के नियमों से है;(xxi)
"प्रायोजक" से तात्पर्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया से है, जो आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) सार्वजनिक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1350 फसली (अधिनियम 1 ऑफ 1350 एफ) के तहत हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है (पंजीकरण संख्या 1602 दिनांक 20 अक्टूबर, 1984);(xxii)
"राज्य" से तात्पर्य नागालैंड राज्य से है;(xxiii)
"राज्य सरकार" से तात्पर्य नागालैंड राज्य सरकार से है;(xxiv)
"विधान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विधानों से है;(xxv)
"अध्ययन केंद्र" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श देने या छात्रों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण, संपर्क कक्षाएं आयोजित करने और परीक्षाओं सहित कोई अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है;(xxvi)
"शिक्षक" से तात्पर्य प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या घटक महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है और इसमें यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप घटक महाविद्यालय या संस्था का प्रधानाचार्य शामिल है;(xxvii)
"सीएफए चार्टर और पदनाम" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा संचालित चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) कार्यक्रम के सफल उम्मीदवारों को प्रदान किए गए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर और पदनाम से है;(xxviii)
"सीपीए प्रमाणपत्र एवं पदनाम" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा संचालित प्रमाणित लोक लेखाकार कार्यक्रम के सफल उम्मीदवारों को प्रदान किए गए प्रमाणित लोक लेखाकार प्रमाणपत्र एवं पदनाम से है;(xxix)
"चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषकों की परिषद" से तात्पर्य उस सोसायटी से है जो आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) सार्वजनिक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1350 फसली (अधिनियम 1 ऑफ 1350एफ) के तहत हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में पंजीकृत है (पंजीकरण संख्या 1809 दिनांक 19 अगस्त, 1989);(xxx)
"प्रमाणित लोक लेखाकारों की सोसायटी" से तात्पर्य उस सोसायटी से है जो आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) लोक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1350 फसली (अधिनियम 1 ऑफ 1350एफ) के तहत हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में पंजीकृत है (पंजीकरण संख्या 5575 दिनांक 17 अगस्त, 2001);(xxxi)
"यूजीसी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;(xxxii)
"विश्वविद्यालय" से तात्पर्य इस अधिनियम के तहत स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (नागालैंड) नामक निजी विश्वविद्यालय से है;(iiit)
"कुलपति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलपति से है; और(xxxiv)
"आगंतुक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के आगंतुक से है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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