ICFAIU Act 40अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 40 · बंदोबस्ती कोष
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
प्रायोजक कम से कम पचास लाख रुपये की एक बंदोबस्ती निधि स्थापित करेगा।(2)
विश्वविद्यालय को बंदोबस्ती निधि का निवेश ऐसे तरीके से करने का अधिकार होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सके।(3)
विश्वविद्यालय सामान्य निधि या विकास निधि से किसी भी राशि को बंदोबस्ती निधि में स्थानांतरित कर सकता है। विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति को छोड़कर, किसी अन्य परिस्थिति में बंदोबस्ती निधि से किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई धन स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।(4)
बंदोबस्ती निधि से प्राप्त आय का 75% से अधिक हिस्सा विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और शेष 25% बंदोबस्ती निधि में पुनर्निवेश किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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