MCS Rules 9अध्याय IV · Part IV
धारा 9 · पदोन्नति या चयन द्वारा भर्ती
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पदोन्नति या चयन के माध्यम से भर्ती।
- [* * *] [[उप-नियम (i) और (ii) हटा दिया गया '(i) (क) सरकार, आयोग/समिति, जैसा भी मामला हो, की अनुशंसाओं और परामर्श पर, और आयोग या समिति, जैसा भी मामला हो, के परामर्श से समय-समय पर अपनाए गए या बनाए गए ऐसे विनियमों के अनुसार, अपने पदों पर स्थायी क्षमता में आसीन गैर-राजपत्रित प्रशासनिक अधिकारियों में से कनिष्ठ श्रेणी में पदोन्नति द्वारा व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है।(ii)
सरकार, आयोग/समिति की अनुशंसाओं पर और उनसे परामर्श करके तथा समय-समय पर आयोग द्वारा अनुकूलित या उनसे परामर्श करके बनाए गए विनियमों के अनुसार, राज्य के मामलों से संबंधित सेवारत किसी भी असाधारण योग्यता और गुणवान व्यक्ति की कनिष्ठ श्रेणी में भर्ती कर सकती है, जो मिजोरम सिविल सेवा का सदस्य न हो, परन्तु राजपत्रित पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हो और उपरोक्त उप-नियम (i) के अंतर्गत न आता हो। [अधिसूचना संख्या ए. 12018/11/82-एपीटी (बी), दिनांक 21.6.1989 द्वारा सम्मिलित।]| 7. सीधी भर्ती.- (i) इन नियमों के नियम 11 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, सेवा की अधिकृत स्थायी संख्या में समय-समय पर होने वाली सभी स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति केवल इन नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही होगी। (ii) (a) परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता और उसका संचालन राज्यपाल द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी किए गए विनियमों के अनुसार होगा। (b) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा; और जिस उम्मीदवार को आयोग द्वारा प्रमाण पत्र या प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (iii) आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार एक सूची तैयार करके राज्यपाल को भेजेगा। (iv) सूची में उम्मीदवार का नाम शामिल होने से नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि राज्यपाल, आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद, संतुष्ट न हो जाएं कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है और नियुक्ति का वास्तविक प्रस्ताव न दिया जाए। (v) सेवा में सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाएगी जैसा राज्यपाल, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर निर्धारित करे। परीक्षा की तिथियां और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 8. प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की पात्रता की शर्तें- परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने हेतु, उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्: (i) राष्ट्रीयता: वह भारत का नागरिक होना चाहिए। (ii) आयु: विज्ञापन के वर्ष के पहले दिन उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए: बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में और विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों के संबंध में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। (iii) शैक्षणिक योग्यता: (a) उसके पास राज्यपाल द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए। (ख) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इन नियमों की अनुसूची द्वितीय में दिए गए अनुसार होंगे। (च) उसे आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। 9. सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति- (i) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सेवा में नियुक्ति इन नियमों के नियम 7 (iii) में निर्दिष्ट सूची में शामिल उम्मीदवारों में से योग्यता क्रम के अनुसार की जाएगी। (ii) सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी। (iii) नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा और जब तक राज्यपाल अवधि बढ़ाने की कृपा न करें, नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। |
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