MCS Rules 23अध्याय IV · Part IV
धारा 23 · वेतन वृद्धि
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
वृद्धि।
- (i) कनिष्ठ श्रेणी के वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य को मिलने वाली पहली वेतन वृद्धि, सेवा में शामिल होने की तिथि से परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर अर्जित की जाएगी।(ii)
सेवा के सदस्य का वेतन, पुष्टि होने पर, कनिष्ठ श्रेणी के समयमान में ऐसे स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसे कि उसे पुष्टि की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए देय वेतन वृद्धि रोके जाने के अलावा, उसकी सामान्य वेतन वृद्धि दी गई हो।(iii)
राज्यपाल, सेवा के किसी स्थायी सदस्य को देय वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धियों को, ऐसे समय के लिए रोक सकता है, जैसा वह निर्देशित करे, यदि वह विभागीय परीक्षाओं को ऐसे समय के भीतर उत्तीर्ण करने में विफल रहा हो, जैसा राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे; परन्तु ऐसी वेतन वृद्धि को रोकने का कोई संचयी प्रभाव नहीं होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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