MCS Rules 3अध्याय II · Part II
धारा 3 · संविधान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- मिजोरम सिविल सेवा के नाम से एक राज्य सिविल सेवा का गठन किया जाएगा। [इस सिविल सेवा में निम्नलिखित सदस्य होंगे:]
(i)
मिजोरम सिविल सेवा नियम, 1977 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित रूप में, एमसीएस में पहले से नियुक्त व्यक्ति।(ii)
सरकारी विज्ञापन संख्या एमएपी. 17/73, दिनांक 10-7-73 और संख्या एमएपी. 47/74/2, दिनांक 10-1-76 और संख्या ए 12026/1/84-पर्स (बी), दिनांक 23-3-84 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों में से भी सेवा में नियुक्ति की जा सकती है; वे अधिकारी जिन्हें एओ (एनजी) से मिजोरम अधीनस्थ सिविल सेवा पदों के समकक्ष पद पर पदोन्नत किया गया है; और वे अधिकारी जिन्हें समय-समय पर संशोधित एमसीएस नियम, 1977 के तहत एमसीएस में पहले से ही शामिल नहीं किया गया है। इन श्रेणियों के व्यक्तियों की जांच सरकार द्वारा विधिवत गठित लोक सेवा आयोग या समिति द्वारा की जाएगी और उक्त आयोग या समिति की सिफारिश पर उनकी योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर ही सेवा में नियुक्ति की जा सकती है।(iii)
एमसीएस कैडर में समय-समय पर सेवा की अधिकृत संख्या में होने वाली शेष और भविष्य की रिक्तियों को नीचे निर्दिष्ट तरीके से भरा जाएगा:(क)
रिक्तियों में से 66⅔ रिक्तियां लोक सेवा आयोग या सरकार द्वारा इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।(ख)
शेष 33⅓ रिक्तियों को राज्य के मामलों से संबंधित राजपत्रित पदों पर स्थायी रूप से कार्यरत अधिकारियों में से चयन द्वारा भरा जाएगा, जिनके पास ऐसे ग्रेड में कम से कम 8 वर्ष की सेवा हो और कम से कम 13 वर्ष की सेवा वाले एओ (एनजी) इस कोटा के लिए चयन विधि द्वारा सेवा में भर्ती के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे, "इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार।"इस धारा पर आपका निजी नोट
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