MCS Rules 25अध्याय IV · Part IV
धारा 25 · उच्च श्रेणी में पदोन्नति। [अधिसूचना संख्या ए. 11011/1/एमसीएस (जी), दिनांक 15.7.1988 द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इन नियमों के लागू होने के बाद एक निचले ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा इन सेवाओं के स्थायी सदस्यों में से, इन नियमों के नियम 20-ए के तहत तैयार की जाने वाली उनकी वरिष्ठता सूची के आधार पर और इन नियमों के नियम 9-ए के तहत गठित समिति द्वारा दी जाने वाली अनुशंसाओं के आधार पर की जाएँगी: बशर्ते कि सभी पदोन्नतियाँ सेवा के सदस्यों की योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर ही अनुशंसित की जाएँगी, समिति द्वारा उनकी सत्यनिष्ठा और चरित्र पर रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद, नियम 21 में निर्धारित अर्हता सेवा के प्रावधानों के अधीन।]
| 25. उच्च ग्रेड में पदोन्नति.- (i) एक निचले ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा सेवा के उपयुक्त सदस्यों की सूची में से की जाएँगी, जिसे समय-समय पर तैयार किया जाएगा और आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक चयन बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी: (क) अध्यक्ष, मिजोरम लोक सेवा आयोग या उनकी अनुपस्थिति में आयोग का कोई सदस्य या सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष (ख) सरकार के मुख्य सचिव मिजोरम-सदस्य (ग) सरकार द्वारा मनोनीत-सदस्य (घ) वही-सदस्य (ङ) सचिव, डीपी और एआर, मिजोरम सरकार-सदस्य सचिव (ii) कनिष्ठ श्रेणी समयमान में कार्यरत कोई भी कर्मचारी वरिष्ठ श्रेणी समयमान में पदोन्नति के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसने कनिष्ठ श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की हो और राज्यपाल उसकी योग्यता, सत्यनिष्ठा और चरित्र से संतुष्ट हों। (iii) वरिष्ठ श्रेणी समयमान में कार्यरत कोई भी कर्मचारी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी समयमान में पदोन्नति के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसने वरिष्ठ श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की हो और राज्यपाल उसकी योग्यता, सत्यनिष्ठा और चरित्र से संतुष्ट हों। (iv) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कार्यरत कोई भी कर्मचारी चयन श्रेणी में पदोन्नति के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की हो और राज्यपाल उसकी योग्यता, सत्यनिष्ठा और चरित्र से संतुष्ट हों: बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन तदर्थ आधार पर किसी ड्यूटी पद या समकक्ष या उच्चतर पद पर की गई सेवा अर्हता सेवा में गिनी जाएगी। (v) निम्न श्रेणी से अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नत होने वाले सेवा सदस्यों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी जिसमें चयन बोर्ड द्वारा अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के उद्देश्य से उनके नाम व्यवस्थित किए गए हैं। |
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
