MGST Act 88अध्याय XVI · Liability to Pay in Certain Cases
धारा 88 · परिसमापन में कंपनी की स्थिति में देयता
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परिसमापन की स्थिति में कंपनी की देयता।
(1)
जब किसी कंपनी का परिसमापन न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत या अन्यथा किया जा रहा हो, तो कंपनी की किसी भी संपत्ति के रिसीवर के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे "लिक्विडेटर" कहा गया है) अपनी नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की सूचना देगा।(2)
आयुक्त, ऐसी जाँच करने या ऐसी जानकारी मंगवाने के बाद, जैसा वह उचित समझे, परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर परिसमापक को वह राशि सूचित करेगा, जो आयुक्त की राय में कंपनी द्वारा उस समय देय या भविष्य में देय होने की संभावना वाले किसी भी कर, ब्याज या जुर्माने के लिए पर्याप्त होगी।(3)
जब किसी निजी कंपनी का परिसमापन किया जाता है और इस अधिनियम के तहत कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापन से पहले, उसके दौरान या उसके बाद, निर्धारित कोई कर, ब्याज या जुर्माना वसूल नहीं किया जा सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अवधि के दौरान, जिसके लिए कर देय था, किसी भी समय ऐसी कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से ऐसे कर, ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह आयुक्त को संतुष्ट रूप से यह सिद्ध न कर दे कि ऐसी गैर-वसूली कंपनी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से किसी घोर लापरवाही, कदाचार या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण नहीं हुई है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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