MGST Act 36अध्याय VIII · Accounts and Records
धारा 36 · खातों को बनाए रखने की अवधि
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
खातों को रखने की अवधि।
धारा 35 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार लेखा-पुस्तकों या अन्य अभिलेखों को रखने और उनका रखरखाव करने के लिए आवश्यक प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे लेखा-पुस्तकों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से बहत्तर माह की समाप्ति तक उन्हें अपने पास रखेगा: बशर्ते कि कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो किसी अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही में पक्षकार है, चाहे वह उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा दायर की गई हो, या अध्याय XIX के अंतर्गत किसी अपराध के लिए जांच के अधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या जांच के विषय से संबंधित लेखा-पुस्तकों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या जांच के अंतिम निपटारे के बाद एक वर्ष की अवधि तक, या ऊपर निर्दिष्ट अवधि तक, जो भी बाद में हो, अपने पास रखेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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