MGST Act 84अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 84 · कुछ वसूली कार्यवाही का जारी रहना और उसका सत्यापन
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- जहां इस अधिनियम के तहत देय किसी कर, जुर्माना, ब्याज या किसी अन्य राशि (जिसे इस धारा में आगे "सरकारी देय" कहा गया है) के संबंध में किसी कर योग्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को मांग का नोटिस दिया जाता है और ऐसे सरकारी देय के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाही शुरू की जाती है, तो - (i) आयुक्त के लिए कर योग्य व्यक्ति को मांग की नई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा; (ii) आयुक्त ऐसी कमी की सूचना उसे और उस उपयुक्त प्राधिकारी को देगा जिसके पास वसूली कार्यवाही लंबित है; (iii) अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निपटारे से पहले उस पर तामील की गई मांग के आधार पर शुरू की गई कोई भी वसूली कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही के निपटारे से ठीक पहले जिस चरण में थी, उस चरण से कम की गई राशि के संबंध में जारी रखी जा सकती है।
(क)
जहां ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में ऐसे सरकारी देय राशि में वृद्धि की जाती है, वहां आयुक्त कर योग्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस राशि के संबंध में मांग की एक और सूचना जारी करेगा जिससे ऐसे सरकारी देय राशि में वृद्धि हुई है और ऐसे सरकारी देय राशि के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही, जो ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निपटारे से पहले उसे दी गई मांग की सूचना में शामिल है, बिना किसी नई मांग की सूचना जारी किए, उस चरण से जारी रखी जा सकती है जहां ऐसी कार्यवाही निपटारे से ठीक पहले थी;(ख)
जहां ऐसी सरकारी देय राशि अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में कम की जाती है -इस धारा पर आपका निजी नोट
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