MCCDB Act 7
धारा 7 · निधि का रखरखाव और जुटाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
बोर्ड अपने स्वयं के कोष बनाए रखेगा जिसमें उसे प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा और उससे सभी आवश्यक भुगतान किए जाएंगे।(2)
निधि में जमा धन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेघालय को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा।(3)
बोर्ड केंद्र या राज्य सरकार तथा अन्य संस्थानों से अनुदान, अनुदान और ऋण स्वीकार कर सकता है तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बैंकों तथा वित्तीय एवं अन्य संस्थानों से धन उधार ले सकता है।(4)
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, बोर्ड समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक धन किसी वित्तीय या अन्य संस्थाओं या किसी कमोडिटी बोर्ड या किसी बैंक से उधार ले सकता है।(5)
जब भी सरकार द्वारा किसी राशि का उधार स्वीकृत किया गया हो, तो बोर्ड किसी बैंक या किसी वित्तीय या अन्य संस्था से ऋण ले सकता है और सरकार की पूर्व स्वीकृति से बोर्ड में निहित सभी या किसी भी संपत्ति को ऐसे ऋणों की सुरक्षा के रूप में गिरवी रख सकता है।(6)
ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और सरकार की पूर्व स्वीकृति से, बोर्ड किसी वाणिज्यिक फसल विकास योजना को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थानों या किसी कमोडिटी बोर्ड के साथ वित्तीय समझौता कर सकता है।(7)
इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपने स्वयं के कोष से मेघालय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी सहकारी समिति या किसी मान्यता प्राप्त समूह या किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों और नियमों पर ऋण एवं अग्रिम प्रदान कर सकता है, जैसा वह निर्धारित करे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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