MCCDB Act 3
धारा 3 · बोर्ड का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मेघालय वाणिज्यिक फसल विकास बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा।(2)
बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उसे संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने, गिरवी रखने और निपटाने तथा अनुबंध करने की शक्तियाँ होंगी तथा उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है।(3)
बोर्ड का मुख्यालय शिलांग में या राज्य में ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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