MCCDB Act 2
धारा 2 · परिभाषा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क)
"बोर्ड" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित मेघालय वाणिज्यिक फसल विकास बोर्ड से है;(ख)
"मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है;(ग)
"व्यावसायिक फसलों" में आलू और टैपिओका (झाड़ू की चिकनाई के प्रसंस्करण हेतु), तेजपत्ता, कपास, रबर, चाय, कॉफी, काजू, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, पान के पत्ते, सुपारी, खट्टे फल, समशीतोष्ण फल, खाद्य बांस, औषधीय या सुगंधित पौधे और कोई भी फसलें शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;(घ)
"वस्तु बोर्ड" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, रबर बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, मसाला बोर्ड से है;(ई)
"निर्धारित" का अर्थ है नियमों द्वारा या, जैसा भी मामला हो, विनियमों द्वारा निर्धारित;(f)
"विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से है;(जी)
"नियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है;(h)
"धारा" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा से है;(i)
"राज्य" से तात्पर्य मेघालय राज्य से है; और(j)
"राज्य सरकार" से तात्पर्य मेघालय राज्य की सरकार से है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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