MB Act 2
धारा 2 · अधिनियम का लागू होना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यह प्रथमतः: –
(क) हर ऐसे स्थापन को जो कारखाना, खान या बागान हैं, जिसके अन्तर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन भी हैं और प्रत्येक ऐसे स्थापन को लागू होता हैं जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता हैं;
(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनो के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक दुकान या स्थापन को लागू होता हैं जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे:
परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसा करने के अपने आशय की दो मास से अन्यून की सूचना देने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक या अन्य प्रकार के किसी अन्य स्थापन या स्थाफनों के वर्ग को भी लागू होंगे ।
(2) धारा 5क और धारा 5ख में जैसा अन्यथा उपबंधित हैं उसके सिवाय इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन को लागू न होगी जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध तत्समय लागू होते हों ।
(क) हर ऐसे स्थापन को जो कारखाना, खान या बागान हैं, जिसके अन्तर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन भी हैं और प्रत्येक ऐसे स्थापन को लागू होता हैं जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता हैं;
(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनो के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक दुकान या स्थापन को लागू होता हैं जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे:
परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसा करने के अपने आशय की दो मास से अन्यून की सूचना देने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक या अन्य प्रकार के किसी अन्य स्थापन या स्थाफनों के वर्ग को भी लागू होंगे ।
(2) धारा 5क और धारा 5ख में जैसा अन्यथा उपबंधित हैं उसके सिवाय इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन को लागू न होगी जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध तत्समय लागू होते हों ।
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