MB Act 11A
धारा 11A · शिशुगृह सुविधा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 11ए. क्रेच सुविधा. --(1) पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में निर्धारित दूरी के भीतर, अलग से या सामान्य सुविधाओं के साथ, क्रेच की सुविधा होनी चाहिए:
बशर्ते कि नियोक्ता महिला को प्रतिदिन चार बार शिशुगृह में जाने की अनुमति देगा, जिसमें उसे दिए जाने वाले विश्राम का अंतराल भी शामिल होगा।
(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध प्रत्येक लाभ के संबंध में प्रत्येक महिला को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।]
बशर्ते कि नियोक्ता महिला को प्रतिदिन चार बार शिशुगृह में जाने की अनुमति देगा, जिसमें उसे दिए जाने वाले विश्राम का अंतराल भी शामिल होगा।
(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध प्रत्येक लाभ के संबंध में प्रत्येक महिला को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।]
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