IF Act 5अध्याय II · Of Reserved Forests
धारा 5 · वन अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में या उस भूमि पर कोई अधिकार, उत्तराधिकार के जरिए या सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से, जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिए गए अनुदान या की गई संविदा के अधीन अर्जित होने के सिवाय अर्जित न होगा और खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नई कटाई-सफाई ऐसे नियमों के अनुसार किए जाने के सिवाय न की जाएगी जैसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं।
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