IF Act 43अध्याय VII · Ofthe Controlof Timberandotherforest-produce in Transit
धारा 43 · डिपो में रखी वन-उपज को हुए नुकसान के लिए सरकार या वन अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी हानि या नुकसान के लिए, जो किसी इमारती लकड़ी या वन-उपज को उस समय हो जाए, जबकि वह धारा 41 के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन स्थापित किसी डिपो में है, या जब वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यत्र रोक रखा गया है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, और जब तक कोई वन अधिकारी ऐसी हानि या नुकसान, उपेक्षा, विद्वेष या कपट से नहीं करता है, तब तक वह ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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