FC Act 3C
धारा 3C · निर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [3सी. केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति.-- केंद्र सरकार समय-समय पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकरण को, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संगठन, इकाई या निकाय को, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।]
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