FC Act 2
धारा 2 · वनों को आरक्षित भूमि से मुक्त करने या वन भूमि का गैर-वन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1)] किसी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के बावजूद, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा जो निर्देश देता हो--
(i) कोई आरक्षित वन (उस राज्य में उस समय लागू किसी कानून में "आरक्षित वन" अभिव्यक्ति के अर्थ के अंतर्गत) या उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा;
(ii) कि किसी वन भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग किसी गैर-वन उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
2 [(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी निजी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संगठन को पट्टे या अन्यथा के माध्यम से सौंपा जा सकता है 3 [ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जैसा कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है];
(iv) कि किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से उस भूमि या भाग में प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को वनीकरण के उद्देश्य से हटाया जा सकता है।]
4 [ स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "गैर-वन प्रयोजन" से तात्पर्य किसी वन भूमि या उसके किसी भाग को तोड़ना या साफ करना है--
(क) चाय, कॉफी, मसाले, रबर, ताड़, तेल उत्पादक पौधे, बागवानी फसलें या औषधीय पौधों की खेती;
(ख) वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए,
5 [लेकिन इसमें वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी कार्य को शामिल नहीं किया गया है, जैसे--]
(i) वन संवर्धन संबंधी कार्यवाहियां जिनमें पुनर्जनन कार्यवाहियां शामिल हैं;
(ii) अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के लिए चेक-पोस्ट और बुनियादी ढांचे की स्थापना;
(iii) अग्नि सुरक्षा रेखाओं की स्थापना और रखरखाव;
(iv) वायरलेस संचार;
(v) बाड़ लगाना, सीमा चिह्न या स्तंभ, पुल और पुलिया, बांध, जलकुंड, खाइयाँ और पाइपलाइन का निर्माण;
(vi) संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 ऑफ 1972) में निर्दिष्ट चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना;
(vii) उस क्षेत्र की वन कार्य योजना या वन्यजीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या कार्य योजना में शामिल पर्यावरण-पर्यटन सुविधाएं; और
(viii) कोई अन्य समान प्रयोजन, जिसे केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
1 (2) केंद्र सरकार आदेश द्वारा उन शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके अधीन कोई भी सर्वेक्षण, जैसे कि टोही, पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण, जिसमें भूकंपीय सर्वेक्षण भी शामिल है, को गैर-वन उद्देश्य का सर्वेक्षण नहीं माना जाएगा।]
(i) कोई आरक्षित वन (उस राज्य में उस समय लागू किसी कानून में "आरक्षित वन" अभिव्यक्ति के अर्थ के अंतर्गत) या उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा;
(ii) कि किसी वन भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग किसी गैर-वन उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
2 [(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी निजी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संगठन को पट्टे या अन्यथा के माध्यम से सौंपा जा सकता है 3 [ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जैसा कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है];
(iv) कि किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से उस भूमि या भाग में प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को वनीकरण के उद्देश्य से हटाया जा सकता है।]
4 [ स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "गैर-वन प्रयोजन" से तात्पर्य किसी वन भूमि या उसके किसी भाग को तोड़ना या साफ करना है--
(क) चाय, कॉफी, मसाले, रबर, ताड़, तेल उत्पादक पौधे, बागवानी फसलें या औषधीय पौधों की खेती;
(ख) वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए,
5 [लेकिन इसमें वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी कार्य को शामिल नहीं किया गया है, जैसे--]
(i) वन संवर्धन संबंधी कार्यवाहियां जिनमें पुनर्जनन कार्यवाहियां शामिल हैं;
(ii) अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के लिए चेक-पोस्ट और बुनियादी ढांचे की स्थापना;
(iii) अग्नि सुरक्षा रेखाओं की स्थापना और रखरखाव;
(iv) वायरलेस संचार;
(v) बाड़ लगाना, सीमा चिह्न या स्तंभ, पुल और पुलिया, बांध, जलकुंड, खाइयाँ और पाइपलाइन का निर्माण;
(vi) संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 ऑफ 1972) में निर्दिष्ट चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना;
(vii) उस क्षेत्र की वन कार्य योजना या वन्यजीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या कार्य योजना में शामिल पर्यावरण-पर्यटन सुविधाएं; और
(viii) कोई अन्य समान प्रयोजन, जिसे केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
1 (2) केंद्र सरकार आदेश द्वारा उन शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके अधीन कोई भी सर्वेक्षण, जैसे कि टोही, पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण, जिसमें भूकंपीय सर्वेक्षण भी शामिल है, को गैर-वन उद्देश्य का सर्वेक्षण नहीं माना जाएगा।]
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