अधिनियम की परिभाषा
सार्वजनिक रूप से संसूचित करना
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
किसी कृति या प्रस्तुतीकरण की स्थूल प्रतियां उपलब्ध कराने से भिन्न रूप में संप्रदर्शन या विस्तारण करने के लिए किसी माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण द्वारा चाहे एक साथ या व्यक्तिगत रूप से चुने गए स्थानों और समयों पर, देखे जाने या सुने जाने या अन्यथा
परिभाषा इस धारा में दी गई है
प्रतिलिप्यधिकार अधि. §2 — व्याख्या।इन धाराओं में आता है
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §14प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §31जनता से रोक ली गई कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §38Aप्रस्तुतकर्ताओं का अनन्य अधिकार
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §31Dसाहित्यिक और संगीतात्मक कृतियों तथा ध्वन्यंकन के प्रसारण के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §51प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कब होगा
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §31Aअप्रकाशित या प्रकाशित कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §65Bअधिकारप्रबन्धन सूचना का संरक्षण
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §19समनुदेशन का ढंग
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §18प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन
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- Copyright Act
