संविधान (96वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011
अवलोकन
कार्यक्रम प्रभावित हुए
- आठवीं अनुसूची
संविधान (96वां संशोधन) अधिनियम, 2011
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (96वां संशोधन) अधिनियम, 2011
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम
भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि:-
प्रस्तावना-उद्देश्य एवं कारण-उड़ीसा सरकार ने दिसंबर 2008 में केंद्र सरकार को उड़ीसा विधान सभा द्वारा 28 अगस्त, 2008 को पारित प्रस्ताव भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की अंग्रेजी अनुसूची में "ओडिया" के रूप में निर्दिष्ट भाषा का नाम बदलकर "ओडिया" करने और हिंदी में "ओडिया" शब्द का अनुवाद तदनुसार ओडिया के रूप में संशोधित करने का प्रावधान था। साथ ही, उड़ीसा सरकार को राज्य के नाम, भाषा और उनके हिंदी अनुवादों में परिवर्तन के लिए भारत सरकार के समक्ष मामला रखने का अधिकार दिया गया था।
2. संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 का उद्देश्य भारत के संविधान की अंग्रेजी अनुसूची में उल्लिखित भाषा का नाम 'ओडिया' से बदलकर 'ओडिया' करना है।
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (छियानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकता है।
आठवीं अनुसूची का संशोधन
संविधान की आठवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 15 में, "ओरिया" शब्द के स्थान पर "ओडिया" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
