संविधान (87वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003
अवलोकन
आधिकारिक उद्धरण अधिनियम 87, 2003 अधिनियमित प्राधिकरण भारत की संसद प्रकाशित 25 अप्रैल 2003 शुरू किया 22 जून 2003 पर जैसा यह इस दस्तावेज़ का 25 अप्रैल 2003 का संस्करण है। अनुभाग (कुल / क्रियाशील) 5 / 4
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 81
- 82
- 170
- 330
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (सत्तासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकता है।
अनुच्छेद 81 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 81 में, खंड (3) में, परंतुक में, खंड (ii) में, "1991" के स्थान पर "2001" के अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।
अनुच्छेद 82 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 82 में, तीसरे परंतुक में, खंड (ii) में, "1991" के स्थान पर "2001" के अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
अनुच्छेद 170 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 170 में,-
(i) खंड (2) में, स्पष्टीकरण में, परंतुक में, "1991" के स्थान पर "2001" के अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) खंड (3) में, स्पष्टीकरण में, तीसरे परंतुक में, "1991" के स्थान पर "2001" के अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
अनुच्छेद 330 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 330 में, स्पष्टीकरण में, परंतुक में, "1991" के स्थान पर "2001" के अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
