संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 51ए
लेख सम्मिलित किए गए
- 21ए
लेख प्रतिस्थापित
- 45
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि:-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अधिनियम को संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकता है।
(2) यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
नए अनुच्छेद 21A का अंतःस्थापन
संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
शिक्षा का अधिकार।
21ए. राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे।
अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन
संविधान के अनुच्छेद 45 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।
45. राज्य सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 51A का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 51ए में खंड (जे) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
(k) जो माता-पिता या अभिभावक हैं, उन्हें अपने बच्चे या, जैसा भी मामला हो, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे।
