संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002
अवलोकन
आधिकारिक उद्धरण अधिनियम 86, 2002 अधिनियमित प्राधिकरण भारत की संसद प्रकाशित 19 नवंबर 2001 शुरू किया 4 जनवरी 2002 पर जैसा यह इस दस्तावेज़ का 19 नवंबर 2001 का संस्करण है। अनुभाग (कुल / क्रियाशील) 2 / 1
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि:-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अधिनियम को संविधान (पचासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जा सकता है।
(2) यह 17 जून, 1995 को लागू हुआ माना जाएगा।
अनुच्छेद 16 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 16 में, खंड (4ए) में, "किसी वर्ग में पदोन्नति के मामलों में" शब्दों के स्थान पर, "परिणामस्वरूप वरिष्ठता के साथ किसी वर्ग में पदोन्नति के मामलों में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
