संविधान (64वाँ संशोधन) अधिनियम, 1990
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 356
संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के तहत, उस अनुच्छेद के तहत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कोई भी उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी।
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के अनुसार, उस अनुच्छेद के तहत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कोई भी उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी। हालांकि, उक्त अनुच्छेद के खंड (5) के अनुसार, उस अनुच्छेद के खंड (1) के तहत जारी किसी उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय तक लागू रखने के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य के पूरे या किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने और चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित करने से संबंधित दो शर्तें पूरी न हो जाएं कि खंड (1) के तहत जारी उद्घोषणा को राज्य की विधान सभा के आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण जारी रखना आवश्यक है, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है। पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को जारी उद्घोषणा के मामले में तीन वर्ष की अवधि 10 मई, 1990 को समाप्त हो जाएगी और उक्त दो शर्तें भी पूरी नहीं हुई हैं। राज्य में मौजूदा परिस्थितियां राज्य विधान सभा के स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए अनुकूल संभावनाएं नहीं दर्शाती हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का भी यही मत था कि राज्य विधानसभा चुनाव कराने से पहले अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जानी चाहिए। अतः संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) और (5) में संशोधन प्रस्तावित है ताकि पंजाब राज्य के संबंध में उक्त घोषणा की अवधि को कुल तीन वर्ष और छह माह तक बढ़ाया जा सके।
2. इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जा सकता है।
अनुच्छेद 356 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 356 में,-
(क) खंड (4) में, द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को खंड (1) के तहत जारी की गई उद्घोषणा के मामले में, इस खंड के पहले परंतुक में "तीन वर्ष" का संदर्भ "तीन वर्ष और छह महीने" के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(ख) खंड (5) में अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
बशर्ते कि इस खंड में कोई बात पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को खंड (1) के तहत जारी की गई उद्घोषणा पर लागू नहीं होगी।
