संविधान (6वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 269
- 286
कार्यक्रम प्रभावित हुए
- सातवीं अनुसूची
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 कहा जा सकता है।
सातवीं अनुसूची का संशोधन
संविधान की सातवीं अनुसूची में,-
(क) संघ सूची में, प्रविष्टि 92 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-
92ए. समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, जहां ऐसी बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है; और
(ख) राज्य सूची में, प्रविष्टि 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
54. समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, सूची I की प्रविष्टि 92A के प्रावधानों के अधीन।
अनुच्छेद 269 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 269 में,-
(क) खंड (1) में उपखंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
(जी) समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, जहां ऐसी बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है; और
(ख) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
(3) संसद कानून द्वारा यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत बना सकती है कि माल की बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान कब होती है।
अनुच्छेद 286 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 286 में,-
(क) खंड (1) में स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा; और
(ख) खंड (2) एवं (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
(2) संसद विधि द्वारा यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत बना सकती है कि माल की बिक्री या खरीद खंड (1) में उल्लिखित किसी भी तरीके से कब होती है।
(3) किसी राज्य का कोई कानून, जहां तक वह संसद द्वारा कानून द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाता है या लगाने की अनुमति देता है, कर लगाने की प्रणाली, दरों और कर के अन्य पहलुओं के संबंध में ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
