संविधान (45वाँ संशोधन) अधिनियम, 1980
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 334
संविधान के अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित संविधान के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे।
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (पैंतालीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1980 (विधेयक संख्या 1 वर्ष 1980) के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (पैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1980 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित संविधान के प्रावधान संविधान के लागू होने की तिथि से तीस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएंगे। यद्यपि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने पिछले तीस वर्षों में काफी प्रगति की है, फिर भी संविधान सभा द्वारा उपर्युक्त आरक्षित सीटों और सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रावधान बनाते समय जिन कारणों का ध्यान रखा गया था, वे अब भी प्रासंगिक हैं। अतः, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों और नामांकन द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को दस वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है।
2. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करता है। भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अधिनियम को संविधान (पैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जा सकता है।
(2) यह 25 जनवरी, 1980 को लागू हुआ माना जाएगा।
अनुच्छेद 334 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 334 में "तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
