संविधान (40वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976
अवलोकन
लेख प्रतिस्थापित
- 297
कार्यक्रम प्रभावित हुए
- नौवीं अनुसूची
संविधान के अनुच्छेद 297 के तहत, भारत के प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर समुद्र के नीचे स्थित सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुएं संघ के प्रयोजनों के लिए संघ में निहित हैं।
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 297 के तहत, भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ के अंतर्गत समुद्र में स्थित सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुएं संघ के उद्देश्यों के लिए संघ में निहित हैं। भारत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं और वह कुछ अन्य मामलों में भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार है। संविधान के अनुच्छेद 297 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में स्थित सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुएं तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन भी संघ में निहित हों और संघ के उद्देश्यों के लिए संघ में निहित हों। वर्तमान में, प्रादेशिक जलक्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाएं राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह प्रस्तावित है कि भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों की सीमाएं संसद द्वारा समय-समय पर बनाए गए कानून के अनुसार निर्दिष्ट की जाएंगी।
2. अतीत में, जब भी जनहित में बनाई गई प्रगतिशील विधियाँ मुकदमेबाजी के कारण खतरे में पाई गईं, तो नौवीं अनुसूची का सहारा लिया गया। भूमि सुधार और कृषि भूमि जोत पर अधिकतम सीमा से संबंधित कुछ राज्य कानूनों को पहले ही नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। इन कानूनों में किए गए कुछ संशोधनों को भी अनुच्छेद 31B के प्रावधानों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि कई मामलों में ऐसे कानूनों को अदालतों में चुनौती दी गई है और अदालतों ने अंतरिम राहत प्रदान की है, जिससे राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है।
3. भूमि सुधार संबंधी इन अधिनियमों के अलावा, निजी वनों से संबंधित कुछ राज्य कानूनों को अनुच्छेद 31B के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये कानून प्रगतिशील और लाभकारी हैं और इनका उद्देश्य निहित स्वार्थों और वन ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करना है। इनमें से कुछ कानूनों को अदालतों में चुनौती दी गई है और चूंकि अदालतों ने इन कानूनों के संचालन पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है, इसलिए राज्य सरकारें इन कानूनों को लागू नहीं कर पाई हैं।
4. कुछ केंद्रीय कानून, जैसे तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति ज़ब्ती) अधिनियम, 1976, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के कुछ प्रावधान, अनुच्छेद 31B के संरक्षण के पात्र हैं। यदि इन कानूनों को न्यायालयों में चुनौती देने की अनुमति दी जाती है, जिससे इनके कार्यान्वयन में देरी होती है, तो इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इन और अन्य महत्वपूर्ण एवं विशेष अधिनियमों को, जिन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होना आवश्यक समझा जाता है, नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है।
5. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (चालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जा सकता है।
अनुच्छेद 297 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन
संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
297. प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्यवान वस्तुएं और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधन संघ में निहित होंगे।
(1) भारत के प्रादेशिक जल, या महाद्वीपीय शेल्फ, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे स्थित सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुएँ संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए रखी जाएंगी।
(2) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजनों के लिए रखे जाएंगे।
(3) भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों की सीमाएँ ऐसी होंगी जो संसद द्वारा समय-समय पर निर्मित किसी कानून द्वारा या उसके अधीन निर्दिष्ट की जाएँगी।
नौवीं अनुसूची का संशोधन
संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 124 के बाद और व्याख्या से पहले, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-
"125. मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (केंद्रीय अधिनियम 4 ऑफ 1939) की धारा 66ए और अध्याय IVA।"
126. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (केंद्रीय अधिनियम 10 ऑफ 1955)।
127. तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 13 ऑफ 1976)।
128. बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 19 ऑफ 1976)।
129. विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 20 ऑफ 1976)।
130. आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन की रोकथाम अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 27 ऑफ 1976)।
131. लेवी चीनी मूल्य समतुल्यकरण निधि अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 31 ऑफ 1976)।
132. शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 33, 1976)।
133. संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक स्थानांतरण) अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 59 ऑफ 1976)।
134. असम भूमि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम, 1956 (असम अधिनियम I, 1957)।
135. बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (बॉम्बे अधिनियम XCIX, 1958)।
136. गुजरात निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 (गुजरात अधिनियम 14 ऑफ 1973)।
137. हरियाणा भूमि जोत पर अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (हरियाणा अधिनियम 17 ऑफ 1976)।
138. हिमाचल प्रदेश किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8 ऑफ 1974)।
139. हिमाचल प्रदेश ग्राम सामान्य भूमि निहितकरण एवं उपयोग अधिनियम, 1974 (हिमाचल प्रदेश अधिनियम 18 ऑफ 1974)।
140. कर्नाटक भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1974 (कर्नाटक अधिनियम 31 ऑफ 1974)।
141. कर्नाटक भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (कर्नाटक अधिनियम 27, 1976)।
142. केरल बेदखली निवारण अधिनियम, 1966 (केरल अधिनियम 12 ऑफ 1966)।
143. तिरुप्पुवरम भुगतान (उन्मूलन) अधिनियम, 1969 (केरल अधिनियम 19 ऑफ 1969)।
144. श्रीपदम भूमि मताधिकार अधिनियम, 1969 (केरल अधिनियम 20 ऑफ 1969)।
145. श्री पंडारावका भूमि (निहित और मताधिकार) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 20)।
146. केरल निजी वन (निहित करना एवं आवंटन) अधिनियम, 1971 (केरल अधिनियम 26 ऑफ 1971)।
147. केरल कृषि श्रमिक अधिनियम, 1974 (केरल अधिनियम 18 ऑफ 1974)।
148. केरल काजू कारखाने (अधिग्रहण) अधिनियम, 1974 (केरल अधिनियम 29 ऑफ 1974)।
149. केरल चिट्टी अधिनियम, 1975 (केरल अधिनियम 23, 1975)।
150. केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध और हस्तांतरित भूमि की बहाली) अधिनियम, 1975 (केरल अधिनियम 31 ऑफ 1975)।
151. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (केरल अधिनियम 15 ऑफ 1976)।
152. कनम किरायेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1976 (केरल अधिनियम 16 ऑफ 1976)।
153. मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1974 (मध्य प्रदेश अधिनियम 20 ऑफ 1974)।
154. मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (मध्य प्रदेश अधिनियम 2 ऑफ 1976)।
155. पश्चिम खानदेश मेहवासी संपदा (स्वामित्व अधिकार उन्मूलन, आदि) विनियमन, 1961 (महाराष्ट्र विनियमन (1 ऑफ 1962)।
156. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि की बहाली अधिनियम, 1974 (महाराष्ट्र अधिनियम XIV, 1975)।
157. महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत पर अधिकतम सीमा कम करना) और (संशोधन) अधिनियम, 1972 (महाराष्ट्र अधिनियम XXI, 1975)।
158. महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम, 1975 (महाराष्ट्र अधिनियम XXIX, 1975)।
159. महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत पर अधिकतम सीमा कम करना) और (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1975 (महाराष्ट्र अधिनियम 1975 का 147वां)।
160. महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत पर अधिकतम सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (महाराष्ट्र अधिनियम द्वितीय, 1976)।
161. उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 (उड़ीसा अधिनियम I, 1952)।
162. राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम XXVII ऑफ 1954)।
163. राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1963 (राजस्थान अधिनियम 11 ऑफ 1964)।
164. राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (राजस्थान अधिनियम 8 ऑफ 1976)।
165. राजस्थान किरायेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1976 (राजस्थान अधिनियम 12 ऑफ 1976)।
166. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा में कमी) अधिनियम, 1970 (तमिलनाडु अधिनियम 17, 1970)।
167. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1971 (तमिलनाडु अधिनियम 41, 1971)।
168. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1972 (तमिलनाडु अधिनियम 10 ऑफ 1972)।
169. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1972 (तमिलनाडु अधिनियम 20 ऑफ 1972)।
170. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1972 (तमिलनाडु अधिनियम 37, 1972)।
171. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) चौथा संशोधन अधिनियम, 1972 (तमिलनाडु अधिनियम 39 ऑफ 1972)।
172. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) छठा संशोधन अधिनियम, 1972 (तमिलनाडु अधिनियम 7 ऑफ 1974)।
173. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) पांचवां संशोधन अधिनियम, 1972 (तमिलनाडु अधिनियम 10 ऑफ 1974)।
174. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1974 (तमिलनाडु अधिनियम 15 ऑफ 1974)।
175. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1974 (तमिलनाडु अधिनियम 30 ऑफ 1974)।
176. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1974 (तमिलनाडु अधिनियम 32 ऑफ 1974)।
177. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1975 (तमिलनाडु अधिनियम 11 ऑफ 1975)।
178. तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1975 (तमिलनाडु अधिनियम 21 ऑफ 1975)।
179. उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 21, 1971) और उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 34, 1974) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1, 1951) में किए गए संशोधन।
180. उत्तर प्रदेश भूमि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 20 ऑफ 1976)।
181. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XXVIII, 1972)।
182. पश्चिम बंगाल परासन्वित भूमि बहाली अधिनियम, 1973 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XXIII, 1973)।
183. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XXXIII, 1974)।
184. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1975 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XXIII, 1975)।
185. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XII, 1976)।
186. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (केंद्रीय अधिनियम 15 ऑफ 1976)।
187. गोवा, दमन और दीव मुंडकार (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1975 (गोवा, दमन और दीव अधिनियम 1 ऑफ 1976)।
188. पांडिचेरी भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) अधिनियम, 1973 (पांडिचेरी अधिनियम 9 ऑफ 1974)।"
