संविधान (37वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 239ए
- 240
अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन वर्तमान में मुख्य आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक प्रदेश परिषद है, जिसमें अधिकतर जिला परिषदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है।
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (सैंतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1975 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (सैंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन वर्तमान में मुख्य आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक प्रदेश परिषद है, जिसमें अधिकतर जिला परिषदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। प्रदेश परिषद के कुछ सदस्य मुख्य आयुक्त के साथ दैनिक प्रशासन में परामर्शदाता के रूप में भी जुड़े रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239ए में निर्दिष्ट कुछ अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह, प्रदेश परिषद को विधान सभा और परामर्शदाताओं को मंत्रिपरिषद से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। अतः, यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश को उस अनुच्छेद में शामिल करने का प्रयास करता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधान सभा के गठन के साथ, यह प्रस्तावित है कि, अन्य विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों की तरह, इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विधान सभा भंग हो गई हो या उसका कामकाज निलंबित हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विधेयक अनुच्छेद 240 में भी संशोधन करना चाहता है। भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (सैंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 कहा जा सकता है।
अनुच्छेद 239A का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 239ए में खंड (1) में, "पॉन्डिचेरी और मिजोरम" शब्दों के स्थान पर "पॉन्डिचेरी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
अनुच्छेद 240 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 240 में, खंड (1) में, दोनों परंतुकों में, "पॉन्डिचेरी या मिजोरम" शब्दों के स्थान पर "पॉन्डिचेरी, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
