संविधान (34वाँ संशोधन) अधिनियम, 1974
अवलोकन
कार्यक्रम प्रभावित हुए
- नौवीं अनुसूची
23 जुलाई, 1972 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भूमि जोत पर अधिकतम सीमा के स्तर में कमी, परिवार द्वारा धारित भूमि के आधार पर अधिकतम सीमा का आवेदन और छूटों को वापस लेने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे।
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (चौंतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1974 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (चौंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1974 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
23 जुलाई, 1972 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भूमि जोत की अधिकतम सीमा में कमी, परिवार द्वारा धारित भूमि के आधार पर सीमा का निर्धारण और छूटों को समाप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। भारत सरकार ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के सुझावों को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकारों को सीमा संबंधी कानूनों में संशोधन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए।
2. संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि उसमें संशोधित सीमा कानूनों को शामिल किया जा सके, जो अब तक उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाए गए हैं, ताकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो सके और उन कानूनों की वैधता के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी अनिश्चितता या संदेह को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती भूमि पट्टे के उन्मूलन से संबंधित दो अधिनियमों, अर्थात् बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 और गुडालूर जन्मम संपदा (उन्मूलन एवं रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1969 को भी नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें भी वही संरक्षण प्राप्त हो सके।
3. इस विधेयक का उद्देश्य यही है। भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (चौंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1974 कहा जा सकता है।
नौवीं अनुसूची का संशोधन
संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 66 के बाद और व्याख्या से पहले, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-
67. आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1973 (आंध्र प्रदेश अधिनियम 1 ऑफ 1973)।
68. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अधिग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (बिहार अधिनियम I, 1973)।
69. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अधिग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम IX, 1973)।
70. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (बिहार अधिनियम V, 1972)।
71. गुजरात कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (गुजरात अधिनियम 2 ऑफ 1974)।
72. हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (हरियाणा अधिनियम 26 ऑफ 1972)।
73. हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (हिमाचल प्रदेश अधिनियम 19 ऑफ 1973)।
74. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (केरल अधिनियम 17 ऑफ 1972)।
75. मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम 12 ऑफ 1974),
76. मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम 13 ऑफ 1974)।
77. मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम 1 ऑफ 1974)।
78. पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (पंजाब अधिनियम 10 ऑफ 1973)।
79. [बी][राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा लगाने का अधिनियम, 1973 (राजस्थान अधिनियम 11 ऑफ 1973)।
80. गुडालूर जनमम एस्टेट्स (उन्मूलन एवं रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1969 (तमिलनाडु अधिनियम 24 ऑफ 1969)।
81. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XII, 1972)।
82. पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1964 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XXII, 1964)।
83. पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 (पश्चिम बंगाल अधिनियम XXXIII, 1973)।
84. बॉम्बे टेनेंसी और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1972 (गुजरात अधिनियम 5 ऑफ 1973)।
85. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उड़ीसा अधिनियम 9 ऑफ 1974)।
86. त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1974 (त्रिपुरा अधिनियम 7 ऑफ 1974)।"
