संविधान (104वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019
अवलोकन
आधिकारिक उद्धरण अधिनियम 104 वर्ष 2019 अधिनियमित प्राधिकरण भारत की संसद प्रकाशित 21 जनवरी 2019 शुरू किया 22 जनवरी 2019 पर जैसा यह इस दस्तावेज़ का 21 जनवरी 2019 का संस्करण है। अनुभाग (कुल / क्रियाशील) 2 / 1
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 334
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि:—
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अधिनियम को संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकता है।
(2) यह 25 जनवरी, 2020 को लागू होगा।
अनुच्छेद 334 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 334 में,—
(क) हाशिये के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित हाशिये का शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा”;
(ख) लंबी पंक्ति में, खंड (क) और (ख) के बाद, "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
