संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम, 2018
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 338
- 366
लेख सम्मिलित किए गए
- 338बी
- 342
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि:—
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अधिनियम को संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकता है।
(2) यह उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
अनुच्छेद 338 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) में, "ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों को, जिन्हें राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं, और भी" शब्द, कोष्ठक और अंक हटा दिए जाएंगे।
नए अनुच्छेद 338B का अंतःस्थापन
संविधान के अनुच्छेद 338ए के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
338बी. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
(1) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा।
(2) संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल ऐसे होंगे जैसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।
(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।
(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार होगा।
(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा—
(क) इस संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना;
(ख) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
(ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी भी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
(घ) राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से तथा आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य समयों पर उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(ई) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के संबंध में सिफारिशें करना जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने चाहिए; और
(f) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।
(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने वाले ज्ञापन सहित, प्रस्तुत करवाएंगे।
संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का विवरण, यदि कोई हो।
(7) यदि ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे मामले से संबंधित हो जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित हो, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष एक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करवाएगी, जिसमें राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किए जाने के कारणों (यदि कोई हो) का स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
(8) आयोग, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले की जांच करते समय या खंड (ख) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की पूछताछ करते समय, किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:—
(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;
(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मंगवाना;
(ई) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना;
(f) कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकता है।
(9) केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।
नए अनुच्छेद 342 A का अंतःस्थापन
संविधान के अनुच्छेद 342 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
342ए. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।
(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और यदि वह राज्य है, तो उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा।
(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शामिल कर सकती है या उससे बाहर कर सकती है, परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त खंड के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी पश्चात अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 366 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 366 में खंड (26B) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
(26सी) “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग” से तात्पर्य ऐसे पिछड़े वर्गों से है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342ए के तहत ऐसा माना जाता है;
