संविधान (10वाँ संशोधन) अधिनियम, 1961
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 240
कार्यक्रम प्रभावित हुए
- पहली अनुसूची
मुक्त दादरा और नगर हवेली के लोगों और वरिष्ठ पंचायत ने भारत सरकार से बार-बार यह अनुरोध किया है कि उनके क्षेत्रों को भारत संघ में एकीकृत किया जाए, जिससे वे सही मायने में संबंधित हैं।
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, 1961 (विधेयक संख्या 43, 1961) के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
मुक्त दादरा और नगर हवेली के निवासियों और वरिष्ठ पंचायत ने भारत सरकार से बार-बार यह अनुरोध किया है कि उनके क्षेत्रों को भारत संघ में एकीकृत किया जाए, जिससे वे सही मायने में संबंधित हैं। उनका यह अनुरोध हाल ही में 12 जून, 1961 को वरिष्ठ पंचायत द्वारा पारित एक औपचारिक प्रस्ताव में समाहित किया गया था।
स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली के लोगों की अपने क्षेत्रों को भारत संघ में एकीकृत करने की इच्छा और अनुरोध का सम्मान करते हुए, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ये क्षेत्र भारत संघ का हिस्सा होंगे।
संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके इन क्षेत्रों को दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) में संशोधन करके दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश को उसमें शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि राष्ट्रपति को इस क्षेत्र में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो सके।
इस विधेयक का उद्देश्य इन प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है।
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(1) इस अधिनियम को संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 कहा जा सकता है।
(2) यह 11 अगस्त, 1961 को लागू हुआ माना जाएगा।
संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन
संविधान की प्रथम अनुसूची में, "संघ राज्यक्षेत्र" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-
"7. दादरा और नगर हवेली: वह क्षेत्र जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली में शामिल था।"
अनुच्छेद 240 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 240 में, खंड (1) में, प्रविष्टि (ख) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-
"(सी) दादरा और नगर हवेली।"
