TM Act 113अध्याय XII · Offences, Penalties and Procedure
धारा 113 · वह प्रक्रिया जिसमें आरोपी द्वारा पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया जाता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 के तहत आरोपित अपराध किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क से संबंधित है और आरोपी यह दलील देता है कि ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:--
(क) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसा बचाव प्रथम दृष्टया मान्य है, तो वह अभियोग पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, बल्कि अभियुक्त के निवेदन दर्ज होने की तिथि से तीन महीने के लिए कार्यवाही स्थगित कर देगा, ताकि अभियुक्त पंजीकरण के अमान्य होने के आधार पर रजिस्टर के सुधार हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल कर सके।
(ख) यदि अभियुक्त न्यायालय को यह सिद्ध कर दे कि उसने निर्धारित समय सीमा के भीतर या न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारणवश अनुमत अतिरिक्त समय सीमा के भीतर ऐसा आवेदन किया है, तो सुधार के लिए ऐसे आवेदन के निपटारे तक अभियोजन की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
(ग) यदि तीन महीने की अवधि के भीतर या न्यायालय द्वारा अनुमत विस्तारित समय के भीतर अभियुक्त रजिस्टर के सुधार के लिए 1 [उच्च न्यायालय] में आवेदन करने में विफल रहता है, तो न्यायालय मामले की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानो पंजीकरण वैध हो।
(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध की शिकायत दर्ज होने से पहले, संबंधित ट्रेडमार्क के पंजीकरण की वैधता के आधार पर रजिस्टर में सुधार हेतु कोई आवेदन विधिवत रूप से रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित हो, तो न्यायालय उक्त आवेदन के निपटारे तक अभियोजन की कार्यवाही रोक देगा तथा शिकायतकर्ता द्वारा अपने चिह्न के पंजीकरण पर निर्भर रहने के संबंध में सुधार आवेदन के परिणाम के अनुरूप अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का निर्धारण करेगा।
(क) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसा बचाव प्रथम दृष्टया मान्य है, तो वह अभियोग पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, बल्कि अभियुक्त के निवेदन दर्ज होने की तिथि से तीन महीने के लिए कार्यवाही स्थगित कर देगा, ताकि अभियुक्त पंजीकरण के अमान्य होने के आधार पर रजिस्टर के सुधार हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल कर सके।
(ख) यदि अभियुक्त न्यायालय को यह सिद्ध कर दे कि उसने निर्धारित समय सीमा के भीतर या न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारणवश अनुमत अतिरिक्त समय सीमा के भीतर ऐसा आवेदन किया है, तो सुधार के लिए ऐसे आवेदन के निपटारे तक अभियोजन की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
(ग) यदि तीन महीने की अवधि के भीतर या न्यायालय द्वारा अनुमत विस्तारित समय के भीतर अभियुक्त रजिस्टर के सुधार के लिए 1 [उच्च न्यायालय] में आवेदन करने में विफल रहता है, तो न्यायालय मामले की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानो पंजीकरण वैध हो।
(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध की शिकायत दर्ज होने से पहले, संबंधित ट्रेडमार्क के पंजीकरण की वैधता के आधार पर रजिस्टर में सुधार हेतु कोई आवेदन विधिवत रूप से रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित हो, तो न्यायालय उक्त आवेदन के निपटारे तक अभियोजन की कार्यवाही रोक देगा तथा शिकायतकर्ता द्वारा अपने चिह्न के पंजीकरण पर निर्भर रहने के संबंध में सुधार आवेदन के परिणाम के अनुरूप अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का निर्धारण करेगा।
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